बालाघाट- सवा करोड़ का बकाया भुगतान नहीं करने पर बालाघाट का डीएफओ और सीसीएफ कार्यालय सील

क्या है मामला–
बीस साल पुराने एक मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद बालाघाट जिला मुख्यालय स्थित दक्षिण उत्पादन वनमंडल और मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) कार्यालय को सील किया गया ।न्यायालय के आदेश के बावजूद जब विभाग ने कोई भुगतान नहीं किया, तो अदालत ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कार्यालय को सील करने का आदेश दिया। इस आदेश के तहत आज विभागीय अधिकारियों ने दक्षिण उत्पादन एवं सीसीएफ कार्यालय पर ताले लगा दिए और नोटिस चस्पा कर दिया गया।

वर्ष 2005 में बालाघाट में पश्चिम उत्पादन वनमंडल नामक कार्यालय सक्रिय था, जो वर्ष 2013 में बंद कर दक्षिण उत्पादन में विलय कर दिया गया। इस दौरान कल्पतरू एग्रो फार्म, कोलकाता नामक फर्म ने विभाग से बड़ी मात्रा में बांस की खरीदारी की थी। फर्म ने बकायदा भुगतान भी किया, लेकिन कार्यालय के बंद हो जाने के बाद वह बांस उठाव नहीं कर सका। समस्या तब खड़ी हुई जब फर्म द्वारा भुगतान की गई राशि विभाग ने वापस नहीं की। इस पर कल्पतरू एग्रो फार्म के संचालक ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने 20 जून 2025 को आदेश दिया कि वन विभाग फर्म को ₹1.20 करोड़ की राशि लौटाए।

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